भोंपूराम खबरी। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह के आदेश पर बाजपुर के जय स्टोन क्रेशर के संचालक पर खनन विभाग ने रोक लगा दी है,DM के आदेश पर खनन विभाग ने स्टोन क्रेशर के ई-पोर्टल को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है….हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बाजपुर के जय स्टोन क्रशर की ओर से खनन कार्यों के मानकों में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जय स्टोन क्रेशर के संचालक पर रोक लगाने के आदेश के साथ ही जिलाधिकारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में नोटिस का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि संबंधित स्टोन क्रेशर पर पूर्व में एक करोड़ 62 लाख 25 हजार 933 रुपए का जो जुर्माना लगाया गया था उसे जमा करवाया गया है या नहीं….इसके अलावा कोर्ट ने जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस पूरे मामले का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट 2 सप्ताह में कोर्ट में पेश करने का आदेश भी जारी किया था,उधर इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के सख्त रूख को देखते हुए अब खनन विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।