भोंपूराम खबरी। भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3/4/2022/BDR/VOLI दिनांक 04 मार्च, 2024 के साथ प्राप्त भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (जिधानी विभाग) की अधिसूचना संख्या- 995 (अ) दिनांक 01 मार्च, 2024 के काम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम-1951 (1951 का 43) की धारा-16 के साथ पठित धारा-60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कसते हुए, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-27क के खण्ड (ड) में 8 वर्ष से अधिक अंकों और शब्दों के स्थान पर 5 वर्ष से अधिक अंक और शब्द रखने जाएंगे।
अर्थात पूर्व में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को घर पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान का विकल्प उपलब्ध था अब वह विकल्प 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को उपलब्ध होगा। राज्य में 85 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ मतदाता जो शारीरिक रूप से मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ है,