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Monday, October 7, 2024

बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की हुई सजा

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भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने मात्र 6 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि कुण्डा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा कि 02-01-2021 की शाम क़रीब पाँच बजे उसकी 6 वर्षीय अबोध ट्यूशन पढ़कर आ रही थी तो मूल रूप से पश्चिमी बंगाल का रहने वाला हाल निवासी ग्राम हरियावाला 35 वर्षीय राजू राय पुत्र रामललित राय बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने टेम्पलेटर स्कूल के पास ले गया।

जहां उसने पहले बच्ची का सीना दबाया फिर उसकी पेंट उतारकर उसके साथ दुराचार किया बच्ची चीखती रही पर कुकरमी ने रहम नहीं किया ।बच्ची ने घर आकर अपनी माता को सारी बात बताई और पिता के घर आने पर माता ने उनको बताया जिसके बाद पिता ने कुण्डा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई,पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया जिसमें उसके साथ दुराचार करने की पुष्टि हुई ।पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया उसके विरूद्ध पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट् में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने राजू राय को धारा 5/6 पॉस्को एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने,धारा 363 में 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हज़ार रुपये जुर्माने एंव धारा 366 भा०द०सं० में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से 25 हज़ार रुपये पीडिता को दिये जायेगें।पॉस्को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार को निर्देश दिए कि पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपये प्रदान करें ।

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