भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। पात्र व्यक्ति नजूल नीति का लाभ उठाए और नियमानुसार जमीन फ्रीहोल्ड करायें।
अपर जिलाधिकारी नजून एवं प्रशासन जय भारत सिंह ने बताया कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण तथा फ्रीहोल्ड किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-880/ट-1/2021-28 (एन0एल0) / 2015, दिनांकः 11. 12.2021 द्वारा नजूल नीति, 2021 निर्गत की गयी है एवं जिसकी लागू रहने की अवधि दिनांकः 10.12. 2022 तक थी। उक्त नजूल नीति, 2021 के लागू रहने की अवधि को दिनांकः 11.12.2022 से बढ़ाते हुए 01 वर्ष तक अथवा प्रस्तावित नजूल अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित होने वाली नियमावली जो भी पहले हो, तक प्रभावी एवं लागू रहने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि नजूल नीति, 2021 के प्रस्तर – 5 ( 1 ) में प्रदत्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए नजूल भूमि पर काबिज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राविधानित मानकों के अधीन पात्रता की श्रेणी में आते हों और जिनका नजूल नीति, 2021 में उल्लिखित कट ऑफ डेट दिनांकः 09.11.2011 से पूर्व कब्जा हो, को 50 वर्गमीटर तक आवासीय भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जायेगी, की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त फ्रीहोल्ड की समस्त कार्यवाही हेतु नजूल नीति, 2021 के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण के संबंध में नजूल नीति, 2021 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह ने बताया कि आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप, नजूल नीति आदि की विस्तृत जानकारी तथा प्रारूप आदि अपर जिलाधिकारी कार्यालय नजूल एंव प्रशासन के कार्यालय के बाहर सार्वजनिक रूप से चस्पा हैं। नजूल नीति को usnagar.nic.in पर भी अपलोड किया जा रहा है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि फ्रीहोल्ड की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि किसी भी जालसाज व्यक्ति के बेहकावे में न आयें, बल्कि जमीन को फ्री होल्ड कराने हेतु स्वयं अपने स्तर से कार्यवाही करें और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो किसी भी कार्य दिवस में अपर जिलाधिकारी नजूल एवं प्रशासन से सम्पर्क कर सकते हैं।