भोंपूराम खबरी। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे जमीन के सौदे के नाम पर 35 लाख रूपयों के धोखाधड़ी किए जाने का एक हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
घटना के बारे में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर विश्वनाथ पुरम मानपुर रोड काशीपुर निवासी मनवर सिंह भंडारी पुत्र पदम सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात प्रतापपुर काशीपुर निवासी राजेश पुत्र हरशरण से हुई। उसने बताया कि उसकी लगभग ढाई एकड़ भूमि ग्राम गढ़ीनेगी में है जिसे वह बेचना चाहता है। इस षडड्ढंत्र में राजपुरम कॉलोनी निवासी करन सिंह नेगी पुत्र नरेंद्र सिंह नेगी भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि दोनों पर भरोसा करके उसने यह सौदा 88 लाख रूपयों में तय कर लिया। 35 लाख रुपए देने के बाद पता चला कि यह भूमि राजेश के नाम नहीं किसी और के नाम है। धोखाधड़ी का पता चलने पर जब शिकायतकर्ता ने उपरोक्त दोनों से रकम वापसी की बात की तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने की एवज में जान से मारने की धमकी दे डाली। शिकायतकर्ता ने जब मामले की तहरीर पुलिस को देखकर कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई तो पुलिस ने मामले को अनसुना कर दिया। जिले के एसपी को लिखित तहरीर देने के बावजूद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो शिकायतकर्ता नहीं मजबूरन कोर्ट का सहारा लिया। न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त दोनों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी पर हरकत में आई पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।