
भोंपूराम खबरी,देहरादून। पांच फरवरी से विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया, सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्र में संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

भीड़ लगाने सहित किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा को बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में सदन का बिजनेस तय होगा। कार्यमंत्रणा की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगी।
इस बैठक में वह सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील करेंगी। सत्र के आठ फरवरी तक चलने की संभावना है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में नेता सदन संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विस सदस्य प्रीतम सिंह, मोहम्मद शहजाद, खजानदास और उमेश शर्मा काऊ शामिल होंगे