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Monday, October 14, 2024

इस मामले में बॉक्सिंग कोच को हुई पांच वर्ष की सजा।

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भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। नाबालिग छात्रा खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकतें करने वाले बॉक्सिंग कोच को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर सिथत सॉई स्टेडियम में डे बोर्डिंग की नाबालिग छात्रा बॉक्सिंग सीखने जाती थी ।

वहाँ तैनात बॉक्सिंग कोच हरजिनदर सिंह सन्धु सर्च के बहाने उसके नाज़ुक अंगों को छेड़ता था और अपने लिंग को छुने को कहता था वह मना करती थी तो नहीं मानता था । 17-07-2019 को जब कोच ने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ज़बरदस्ती की तो छात्रा ने घर जाकर अपने माता पिता को सारी घटना बताई जिन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह को सारी घटना की जानकारी दी जिन्होंने इसकी जॉच हेतु एक कमेटी गठित कर दी और जॉच में कोच दोषी पाया गया जिसके बाद प्रभारी द्वारा कोच के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस ने कोच के विरूद्ध चार्ज शीट पॉकसो कोर्ट में पेश कर दी। कोच के विरूद्ध पॉकसो कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 10 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज बुधवार को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी हरजिनदर सिंह सन्धु को धारा 9/10 पॉकसो एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही राज्य सरकार से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने के लिए कहा है ।

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